यह लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव


देहरादून। संवाददाता: जाहिद हबीबी। अगर आप उत्तराखंड निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने की इच्छा रखते हो तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य होगा।
कोई उम्मीदवार नगर निकाय के हाउस टैक्स, जल संस्थान का पानी का बिल या अन्य टैक्स का बकायेदार है और एक वर्ष से अधिक से है, तो ऐसा प्रत्याशी चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के सख्त नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने अगर किसी अपराध में कम से कम दो साल की सजा सुनाई है, तो वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। हां अगर उसने सजा पूरी कर ली है और उसके बाद पांच साल की अवधि पूरी कर ली हो तो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा ही यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राजद्रोह जैसे मामलों में दोषी पाया गया और उसे पद से हटाया गया है, तो उसे छह साल तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। और साल 2003 के बाद अगर किसी के 02 बच्चों से अधिक हैं तो वो भी चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे।

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